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वाराणसी

एसीपी–थानाध्यक्ष पर हमले के 19 आरोपितों को मिली जमानत

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वाराणसी। पानी के विवाद की सूचना पर मौके पर पहुंचे एसीपी, थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करने के मामले में 19 आरोपितों को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने सुल्तानपुर, रामनगर निवासी सभी 19 आरोपितों को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, रोहित यादव और संदीप यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 9 नवंबर 2025 को रामनगर थाने के उपनिरीक्षक जयप्रकाश सिंह को सूचना मिली कि सुल्तानपुर गांव में पानी के पाइप को लेकर कुछ लोग ग्राम प्रधान रितु देवी से मारपीट कर रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्राम प्रधान की तहरीर पर विशेष मौर्या, राहुल विश्वकर्मा और रोहित पटेल को पकड़कर थाने ले आई। इसकी जानकारी पाकर सुल्तानपुर गांव के सैकड़ों लोग थाने पहुंचकर घेराव करने लगे। इस पर थानाध्यक्ष रामनगर ने उच्चाधिकारियों को सूचना दी।

सूचना पाकर एसीपी कोतवाली अतुल अंजान समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास करने लगी। तभी ग्रामीण उग्र हो गए और एसीपी, थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों को जान से मारने की नीयत से ईंट-पत्थर से हमला करने लगे। हमले में एसीपी, थानाध्यक्ष रामनगर समेत कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 55 नामजद समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उपरोक्त 19 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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