अपराध
एनडीपीएस एक्ट के मामले में 21 साल बाद हुई सजा
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एसपी तिवारी। मुगलसराय (चंदौली) । मुख्य न्यायाधीश दण्डाधिकारी चंदौली श्री दीपक कुमार मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी को 21 साल बाद जेल और जुर्माने की सजा सुनाई । इस मामले में चंदौली के पुलिस अधीक्षक आदित्य लाँगहे के अनुसार वर्ष 2003 में सैयदराजा थाने के एक गांव निवासी अनिल चौहान के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था ।
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ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायाधीश ने अनिल को दोषी करार दिया था । अदालत ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि के अलावा 1000 रुपया जुर्माने की सजा सुनाई । जुर्माना अदा न करने पर तीन दिनों के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा देने का आदेश दिया ।
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