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वाराणसी

आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर वाराणसी शहर उत्तरी के प्रत्याशी मोनू राय को नोटिस जारी, 48 घंटे में देना होगा जबाव, अन्यथा होगी कार्यवाही

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आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसमें रैली/जुलूस प्रतिबन्धित है

प्रतिबन्ध के बावजूद मोनू राय नामाकंन हेतु जुलूस के साथ आये थे

नामांकन में 15 से अधिक दो पहिया वाहन (मोटर साईकिल एवं स्कूटी) सम्मिलित थे, जिसके लिए सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त नही की गयी थी

नामाकंन स्थल पर धारा-144 लागू है, जिसके अन्तर्गत 05 व्यक्ति से अधिक एक स्थान पर एकत्र नही हो सकते

     वाराणसी। रिटर्निग आफिसर 388-वाराणसी उत्तरी/अपर नगर मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) ने वाराणसी उत्तरी के प्रत्याशी बहादुर आदमी पार्टी मोनू राय को 10 फरवरी को अपने नामांकन के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किये जाने पर नोटिस जारी कर 48 घंटे में अनियमितता से सम्बन्धित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए कहा है कि अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि उपरोक्त के सम्बन्ध में उन्हें कुछ नहीं कहना है, तदनुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
     बताते चलें कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अन्तर्गत आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसमें रैली/जुलूस प्रतिबन्धित है। प्रतिबन्ध के बावजूद 10 फरवरी को मोनू राय नामाकंन हेतु जुलूस के साथ आये। नामांकन में 15 से अधिक दो पहिया वाहन (मोटर साईकिल एवं स्कूटी) सम्मिलित थे, जिसके लिए सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त नही की गयी है। 01 झंडा युक्त प्रचार वाहन भी सम्मिलित पाया गया, जिसके लिए सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त नही की गयी है। कोविड गाइड लाइन का अनुपालन नही किया गया है। नामाकंन स्थल पर धारा-144 लागू है, जिसके अन्तर्गत 05 व्यक्ति से अधिक एक स्थान पर एकत्र नही हो सकते। प्रत्याशी मोनू राय द्वारा धारा-144 का उल्लंघन किया जाना पाया गया।

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