गाजीपुर
आत्मसमर्पण न करने पर कोर्ट ने दिया कुर्की का आदेश
गाजीपुर। थाना मुहम्मदाबाद पर 30 जनवरी 2024 को पंजीकृत मु0अ0सं0-20/2024, जिसमें धारा-147, 148, 323, 504, 325, 342, 307, 427, 120बी भादवि तथा 3 (1) द०ध० व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट शामिल हैं, उसके तहत अभियुक्त अभिषेक यादव उर्फ मंगला यादव पुत्र हरिकिशुन यादव, निवासी ग्राम राजापुर कला, थाना कासिमाबाद, गाजीपुर, लंबे समय से फरार चल रहा है।
इस प्रकरण में न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट द्वारा 10 दिसंबर 2024 को अभियुक्त के खिलाफ धारा-82 द०प्र०स० के तहत आदेश जारी किया गया है। यदि अभियुक्त अभिषेक यादव उर्फ मंगला यादव उक्त न्यायालय द्वारा जारी आदेश के बावजूद आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो उसके खिलाफ जल्द ही कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
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