सियासत
अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत
ईडी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट का कर सकता है रूख
दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत प्रदान करते हुए आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। अदालत ने अपने आदेश में केजरीवाल की जमानत एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर स्वीकार की है। अवकाश न्यायाधीश नियाय बिंदु ने केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दो दिनों तक सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। इससे पहले उन्होंने दिन में दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अदालत ने गुरुवार शाम आदेश सुनाए जाने के बाद ईडी ने अनुरोध किया कि क्या जमानत बांड पर हस्ताक्षर करने को 48 घंटे के लिए टाला जा सकता है ताकि आदेश को अपीलीय अदालत के समक्ष चुनौती दी जा सके। अदालत ने उनके आग्रह को खारिज करते हुए आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि ज़मानत बांड को कल ड्यूटी जज के समक्ष पेश किया जाना है।

सूत्रों के अनुसार, ईडी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ शुक्रवार सुबह दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करेगा। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनावों में प्रचार किए लिए जमानत प्रदान की थी। उसके बाद दो जून को उन्होंने समर्पण कर दिया था।
बता दें कि, केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने इस आरोप में गिरफ़्तार किया था कि वह कुछ शराब विक्रेताओं को फ़ायदा पहुँचाने के लिए 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति में जानबूझकर खामियाँ छोड़ने की साजिश का हिस्सा थे और शराब विक्रेताओं से प्राप्त रिश्वत का इस्तेमाल गोवा में आम आदमी पार्टी (आप) के चुनावी अभियान के लिए किया गया था और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से धन शोधन के अपराध के लिए उत्तरदायी हैं।
केजरीवाल ने आरोपों से इनकार किया है और ईडी पर जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया है।इस मामले में गिरफ्तार केजरीवाल दूसरे राजनेता हैं जिन्हें जमानत मिली है। इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने सांसद संजय सिंह को जमानत प्रदान की थी।
