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वाराणसी

अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका पर दो जनवरी को सुनवाई

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वाराणसी। चौक थाने में दर्ज एक आपराधिक मामले में आजाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की जमानत को लेकर न्यायिक प्रक्रिया अगले चरण में पहुंच गई है। निचली अदालत से जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त होने के बाद मंगलवार को उनकी ओर से सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की गई।

अमिताभ ठाकुर की तरफ से अधिवक्ता अनुज यादव ने प्रभारी जिला जज नितिन पांडेय की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने इस पर सुनवाई के लिए 2 जनवरी की तिथि निर्धारित की है।

अधिवक्ता ने बताया कि प्रकरण सत्र न्यायालय में विचारणीय होने के कारण लोअर कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के उपरांत सत्र न्यायालय का रुख किया गया। उल्लेखनीय है कि बड़ी पियरी निवासी हिंदू युवा वाहिनी के नेता एवं वीडीए के मानद सदस्य अम्बरीष सिंह भोला ने 9 दिसंबर को चौक थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

वादी का आरोप है कि 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो साझा कर उनके खिलाफ आपराधिक मामलों में संलिप्तता और बहुचर्चित कफ सिरप प्रकरण से जुड़े आरोप बिना साक्ष्य के लगाए तथा भ्रामक जानकारी प्रसारित की, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।

इस प्रकरण में पुलिस ने अमिताभ ठाकुर, उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर तथा एक अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान बीते बृहस्पतिवार को अमिताभ ठाकुर को पेशी के लिए लाकर सेंट्रल जेल में निरुद्ध किया गया। शुक्रवार की शाम उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस उन्हें देवरिया जेल ले गई।

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