वाराणसी
अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सुनवाई स्थगित
वाराणसी। चौक थाने में दर्ज एक प्रकरण में आजाद सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार को नहीं हो सकी। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में सुनवाई के दौरान विवेचक द्वारा आवश्यक प्रपत्र न्यायालय में प्रस्तुत न किए जाने पर अभियोजन पक्ष ने समय मांगा, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई की तिथि सात जनवरी निर्धारित कर दी। इस दौरान अदालत में अमिताभ ठाकुर की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव उपस्थित रहे।
अधिवक्ता अनुज यादव ने बताया कि यह मामला सत्र न्यायालय में विचारणीय होने के कारण पहले लोअर कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद जिला जज की अदालत में जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया गया है।
उल्लेखनीय है कि बड़ी पियरी निवासी हिन्दू युवा वाहिनी के नेता एवं वीडीए के मानद सदस्य अम्बरीष सिंह भोला ने बीते नौ दिसंबर को चौक थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप के अनुसार 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन पर आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के कथित तौर पर झूठे आरोप लगाए गए। साथ ही बहुचर्चित कफ सिरप मामले में बिना किसी साक्ष्य के उनकी संलिप्तता बताते हुए निराधार आरोप लगाए गए और सोशल मीडिया पर भ्रामक व गलत जानकारी का प्रचार किया गया, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंची।
इस प्रकरण में पुलिस ने आजाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर, उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर तथा एक अन्य के विरुद्ध चौक थाने में मुकदमा दर्ज किया था। इसी मामले में अमिताभ ठाकुर को बीते दिनों देवरिया से लाकर सेंट्रल जेल में निरुद्ध किया गया और न्यायालय में पेश कर उनका न्यायिक रिमांड कराया गया। न्यायिक रिमांड के बाद पुलिस उन्हें कड़ी सुरक्षा में देवरिया जेल के लिए लेकर रवाना हो गई थी।
