वाराणसी
अब हो सकेगी ज्ञानवापी मस्जिद सहित परिसर की फोटोग्राफी और कमीशन की कार्यवाही

रिपोर्ट – मनोकामना सिंह
वाराणसी। अब हो सकेगी ज्ञानवापी मस्जिद सहित परिसर की फोटोग्राफी और कमीशन की कार्यवाही। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाराणसी के सीनियर डिवीजन न्यायालय ने यह आदेश श्रृंगार गौरी मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण वाद को सुनने के बाद पुराने आदेश को बहाल रखते हुए स्टे की मांग को खारिज कर दिया। सीनियर जज रवि कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद कहा की ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता है की फोटोग्राफी और कमीशन की कार्यवाही न करवाई जाए,बल्कि उन्होंने ने कहा की पुराने विग्रहों की भी फोटोग्राफी हो। इस चर्चित वाद में वाराणसी प्रशासन और पुलिस ने फोटोग्राफी और कमीशन कार्यवाही अभी न करवाने के लिए न्यायालय से प्रार्थना की थी किन्तु कोर्ट ने इसे उचित नहीं माना और ईद के बाद किसी दिन की तारीख तय करके कोर्ट को सूचना देने का आदेश कमीशन कमेटी को जारी किया जिसमें निम्नलिखित कई बिंदुओं पर जांच रिपोर्ट कमीशन को कोर्ट में दाखिल करना होगा। कोर्ट के इस आदेश से श्रृंगार गौरी मंदिर पक्ष के लोगों अत्यंत प्रसन्न हैं।