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वाराणसी

अधिवक्ता पुत्र हत्याकांड में आरोपित स्कूल प्रबंधक के बेटे की उन्मोचन अर्जी खारिज

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वाराणसी। बहुचर्चित अधिवक्ता पुत्र हेमंत पटेल हत्याकांड में आरोपित स्कूल प्रबंधक के पुत्र को अदालत से राहत नहीं मिली। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तृतीय) पूनम पाठक की अदालत ने आरोपित खुशहाल नगर, नटिनियांदाई निवासी स्कूल प्रबंधक के पुत्र राज विजयेंद्र सिंह उर्फ राज विजेंद्र सिंह उर्फ रवि की उन्मोचन प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया। अदालत ने इस मामले में आरोप तय करने के लिए अगली सुनवाई 4 दिसंबर 2025 के लिए नियत की है। वादी पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, चंद्रबली पटेल और संदीप यादव ने पैरवी की।

प्रकरण के अनुसार सिंधौरा निवासी वादी कैलाश चंद्र वर्मा एडवोकेट ने शिवपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 22 अप्रैल 2025 को दोपहर लगभग 1 बजे आरोपित राज विजयेंद्र सिंह उर्फ राज विजेंद्र सिंह उर्फ रवि ने अपने मोबाइल से वादी के पुत्र हेमंत पटेल को फोन कर विद्यालय बुलाया। वादी के पुत्र को लाने के लिए शशांक और किशन नामक दो व्यक्तियों को भेजा गया। हेमंत अपने दादा की बाइक से शशांक और किशन के साथ विद्यालय के लिए निकला।

इसी बीच दोपहर 2:03 बजे वादी के नाती प्रिंस उर्फ गोलू के मोबाइल पर आशीष पटेल का फोन आया, जिसमें बताया गया कि विद्यालय परिसर स्थित प्रबंधक के कमरे में आरोपित राज विजयेंद्र सिंह उर्फ राज विजेंद्र सिंह उर्फ रवि ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से हेमंत पटेल को गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना के बाद पुलिस ने अगले दिन आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसी मामले में आरोपित की ओर से आरोप से उन्मोचित करने की अर्जी दी गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।

घटना के बाद कई दिनों तक कचहरी परिसर में वकीलों ने हंगामा किया और न्यायिक कार्य से विरत रहकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामला काफी तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर अधिवक्ता शांत हुए।

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