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वाराणसी

अंडा विक्रेता पर जानलेवा हमले के आरोपी नाबालिग को मिली जमानत

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वाराणसी। पुरानी रंजिश को लेकर अंडा विक्रेता पर गोली चलाने के मामले में एक बाल अपचारी को जमानत मिल गई है। किशोर न्याय बोर्ड वाराणसी के प्रधान मजिस्ट्रेट सौरभ शुक्ला और सदस्यगण त्र्यंबक नाथ एवं आरती सेठ की पीठ ने सुनवाई के बाद आदेश दिया कि आरोपी किशोर को उसके पिता की सरंक्षण में रिहा किया जाए। अदालत ने शर्त रखी कि पिता 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें और बंधपत्र प्रस्तुत करेंगे।

अदालत में आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, आनंद तिवारी पंकज, नरेश यादव और संदीप यादव ने पैरवी की। वहीं अभियोजन पक्ष ने पीड़ित पक्ष की ओर से पूरा घटनाक्रम विस्तार से रखा।

मामला 27 जुलाई 2025 का है। वादी राजेंद्र पटेल ने बताया कि वह अपने साथी सुरेंद्र तिवारी के साथ बाजार से घर लौट रहे थे। उसी दौरान सुरेंद्र तिवारी का बेटा दीपक तिवारी उनके घर पहुंचा और विवाद करने लगा। राजेंद्र पटेल के विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी और चला गया। शाम करीब सात बजे जब राजेंद्र ने अपनी अंडे की दुकान खोली तो सोनू तिवारी एक अन्य युवक के साथ पहुंचा और धमकी देकर वापस चला गया।

करीब डेढ़ घंटे बाद रात 8:30 बजे चार पहिया वाहन से विनीत सिंह, दीपक तिवारी और एक-दो अज्ञात लोग दुकान पर पहुंचे और राजेंद्र पटेल को निशाना बनाकर गोली चलाई। गनीमत रही कि वह बाल-बाल बच गए।

इस घटना के बाद पुलिस ने 28 जुलाई 2025 को सिंधौरा थाने में दीपक तिवारी, सोनू तिवारी, विनीत सिंह और एक अन्य अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान एक बाल अपचारी का नाम सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया था। अब न्यायालय ने उसे जमानत देकर पिता की सरंक्षण में रिहा करने का आदेश पारित किया है।

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