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अपराध

हुक्का बार संचालक हत्याकांड में शिवपुर पुलिस को नहीं मिली सफलता

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वाराणसी। एक माह पूर्व हुक्का बार संचालक की हुई हत्या के मामले में शिवपुर पुलिस को असफलता मिली जब अदालत ने आरोपित को उसके अभिरक्षा में देने की याचिका को निरस्त कर दिया। हत्याकांड में प्रयुक्त पिस्टल की बरामदगी के लिए आरोपित मोहित यादव को कस्टडी में देने की शिवपुर पुलिस ने अदालत से अपील की थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपित की न्यायिक रिमांड की प्रथम (15 दिन) अवधि बीत जाने के कारण शिवपुर पुलिस की अपील खारिज कर दिया। इस निर्णय के खिलाफ पुलिस ने सत्र न्यायाधीश की अदालत में निगरानी याचिका दायर किया लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। अपर सत्र न्यायाधीश (सोलहवां) शिखा श्रीवास्तव की अदालत ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्णय को सही ठहराते हुए याचिका नामंजूर कर दी। चर्चित हत्याकांड में आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने दो टीमें गठित की थी, लेकिन पुलिस आरोपी को पकड़ने में असफल रहीं और आरोपी पुलिस को चकमा देकर 13 दिन बाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया था।

मोहित यादव ने 11 अक्टूबर 2021 को अपने अधिवक्ता ओमप्रकाश यादव के साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में समर्पण किया था। तत्पश्चात् पुलिस को दिए बयान में मोहित ने घटना में प्रयुक्त पिस्टल को बरामद कराने का बयान दिया था।

प्रकरण दर्ज के मुताबिक नवलपुर बसही थाना शिवपुर निवासी वादी अक्षय गुप्ता ने शिवपुर थाने में तहरीर दी कि गुरुवार सुबह मेरा भाई अजय गुप्ता आशियाना लान के बगल में अपने हुक्का बार में गया था। जहां पर मेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद मौके से तीन हमलावर युवती सहित भाग निकले थे। जिसमें टकटकपुर निवासी उमेश पटेल और मोहित यादव सहित एक अज्ञात युवती के खिलाफ हत्या सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। मौके पर पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की छानबीन की। हुक्का बार के अंदर पिस्टल से सिर में एक गोली मारी गई।

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