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अपराध

बड़ागाँव पुलिस नें 03 शातिर अभियुक्तों के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट लगाया

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पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद वाराणसी द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों पर नियत्रंण तथा प्रभावी कार्यवाही के तहत मंगलवार को थाना बड़ागाँव  पुलिस द्वारा अनिल यादव उर्फ भूषी यादव पुत्र रामदुलार यादव निवासी इन्दरपुर थाना बड़ागांव जनपद वाराणसी उम्र करीब 32 वर्ष तथा इसके गैंग के सदस्य अनिल  जो अपने तथा साथियो संजय यादव उर्फ गुल्ले पुत्र बंगा यादव निवासी कादीपुर थाना शिवपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 44 वर्ष  व संतोष यादव पुत्र रामनारायण यादव निवासी पतौरा (खटहरा) थाना केराकत जनपद जौनपुर उम्र करीब 32 वर्ष के विरुद्ध  3(1) यू0पी0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

अनिल यादव उर्फ भूषी यादव पुत्र रामदुलार यादव निवासी इन्दरपुर थाना बड़ागांव जनपद वाराणसी उम्र करीब 32 वर्ष का एक नाजायज गैंग है जिसका यह स्वय गैंग लीडर है तथा अभियुक्त जो अपने तथा अपने साथियों 01. संजय यादव उर्फ गुल्ले पुत्र बंगा यादव निवासी कादीपुर थाना शिवपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 44 वर्ष  03. संतोष यादव पुत्र रामनारायण यादव निवासी पतौरा (खटहरा) थाना केराकत जनपद जौनपुर उम्र करीब 32 वर्ष के साथ विलासितापूर्ण जीवन यापन हेतु भा0द0वि0 के अध्याय 17 व 18 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया गया है, उपरोक्त अभियुक्तगण एक खतरनाक एवं दुःस्साहसिक प्रवृत्ति के अपराधी है, और इनके किये गये कृत्य से जनता में भय व आतंक का माहौल व्याप्त है, इनके कृत्यों से जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध थाने मे सूचना देने तथा न्यायालय मे गवाही देने का साहस नहीं करता है । इस गैग के अभियुक्त अनिल यादव उर्फ भूषी यादव थाना बडागाँव का मजारिया हिस्ट्रीशीटर है तथा संजय यादव उर्फ गुल्ले थाना शिवपुर का मजारिया का हिस्ट्रीशीटर है । इस गैंग के सदस्यों के विरुद्ध मंगलवार को 3(1) यू0पी0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

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