वाराणसी
साइबर क्राइम के जरिए धोखाधड़ी कर रूपए हड़पने के मामले में मिली जमानत
वाराणसी। साइबर क्राइम के जरिए धोखाधड़ी कर रुपए हड़पने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) सुभाष चंद्र तिवारी की अदालत ने चौबेपुर निवासिनी सोनी सिंह को 75-75 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता गोपाल कृष्ण, विकास सिंह व अमनदीप सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शिवदशा, चौबेपुर निवासी वादी बंशनारायण सिंह ने चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 13 मई 2022 को उसके लड़के अवनीश कुमार सिंह के वाट्स ग्रुप में एक मैसेज आया, जो नायका फैसन के नाम से था। उसने बताया कि यदि आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो लाभ मिलेगा। जिसमें एक एकाउण्ट बनाना था, जिसमे सात चरण था। जब तक सात चरण पूरा नहीं होता तब तक कोई एमाउण्ट नहीं निकल सकता। उसके बात पर विश्वास कर वादी के लड़के द्वारा फोन पे के माध्यम से छोटी-छोटी राशि जमा किया गया, जो वापस आ गया, परन्तु जैसे ही बड़ी राशि जमा करके सात चरण पूरा किया गया तो पैसा वापस नहीं आया और इस तरह से धोखाघड़ी हो गया। इस तरह से वादी के बेटे को विश्वास में लेकर धोखे से आनलाइन कुल राशि 1,13,650/-रू० जमा कराया गया। जिसे बाद में धोखाधड़ी करते हुए हड़प लिया गया।