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मिर्ज़ापुर

सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने को प्रभारी डीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश

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मीरजापुर: जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रभारी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की। बैठक में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और पूर्व बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की प्रगति की समीक्षा भी की।

इस बैठक में मीरजापुर रॉबर्टसगंज मार्ग पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स के बारे में चर्चा हुई, जिनमें पचोखरा, राजापुर पुलिया, लालपुर, भांवा बार्डर, ददरा पहाड़ी, धनसिरिया और प्रयागराज-वाराणसी मार्ग पर कटका शामिल हैं। इसके अलावा, मीरजापुर-प्रयागराज मार्ग और एनएच-35 तथा एनएच-153 पर भी कई दुर्घटना संभावित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इन स्थलों पर सड़क सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए यातायात प्रभारी और संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को मिलकर निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया ताकि अगले माह की बैठक से पहले कार्य पूरा किया जा सके।

प्रभारी जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का मुख्य उद्देश्य लोगों की जान की सुरक्षा करना है। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर किए गए कार्यों और संबंधित सड़क के रोडमैप, साथ ही फोटोग्राफ्स को अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

इसके अलावा, पुलिस विभाग और परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया कि तेज गति से वाहन चलाने वालों और शराब या अन्य मादक पदार्थों का सेवन करके वाहन चलाने वालों के खिलाफ सघन जांच की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जिले के विभिन्न मार्गों पर रिफ्लेक्टर, रोड मार्किंग, डेलीनेटर और प्रकाश व्यवस्था जैसी सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित किया जाए।

गुड समैरिटन योजना के प्रचार-प्रसार के लिए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया, ताकि लोग इस योजना के बारे में जागरूक हो सकें। इस योजना के तहत दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को कोई पूछताछ नहीं की जाएगी और उन्हें पुरस्कार भी दिया जा सकता है।

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प्रभारी जिलाधिकारी ने ट्रक, बस और अन्य बड़े वाहनों को सड़क पर खड़ा करने से बचने का भी निर्देश दिया। यदि किन्हीं कारणों से वाहन सड़क पर खड़ा करना पड़े, तो उस वाहन में पार्किंग या फॉग लाइट का जलाना अनिवार्य होगा।

इसके साथ ही, स्वास्थ्य विभाग और एनएच अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं के मामले में एम्बुलेंस सेवा को तत्काल सक्रिय करने और नजदीकी अस्पतालों के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए गए। बैठक में ट्रक और मोटर एशोसिएशन के पदाधिकारी भी मौजूद थे।

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