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सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को 8 लाख रुपये देगी योगी सरकार, करना होगा बस यह काम

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योगी सरकार ने डिजिटल पॉलिसी किया मंजूर

यूपी की योगी सरकार नई सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर आई है। राज्य सरकार की इस पॉलिसी के तहत आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा दी जा सकती है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर डिजिटल एजेंसी और फर्म के लिए विज्ञापन की व्यवस्था भी की गई है। सोशल मीडिया पॉलिसी को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है।

जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार अपनी जन कल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए यह पॉलिसी लेकर आई है।पॉलिसी में अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कॉन्टेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को शेयर करने पर उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।

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सरकार के काम का प्रचार-प्रसार करने वालों को अब फॉलोअर्स के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। सरकार के ओर से हर महीने 30 हजार रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक देने का प्रावधान है।‌ लेकिन अगर सरकार को आपका कंटेंट, रील या फिर पोस्ट पसंद नहीं आया या फिर उसमें कुछ भी आपत्तिजनक हो तो जेल भी भेजा जा सकता है।

यह पॉलिसी राज्य के उन लोगों के लिए भी होगी जो यूपी के बाहर रह रहे हैं। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर चार हिस्सों में बांटा गया है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचार-प्रसार करने वालों के लिए भुगतान की राशि क्रमश: 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख प्रति महीने रखी गई है।

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