मुम्बई
सलमान खान गैलेक्सी अपार्टमेंट – गोलीबारी केस में मुंबई हाईकोर्ट ने दिया आदेश
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर 14 अप्रैल 2024 के दिन हुई गोलीबारी के एक मामले में एक आरोपी की हिरासत में मौत की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका में प्रतिवादी के रूप में अभिनेता सलमान खान का नाम हटाने का आदेश दिया है। आरोपी अनुज थापन 1 मई को क्राइम ब्रांच पुलिस लॉक-अप के शौचालय के अंदर मृत पाया गया था।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता रीता देवी, जो थापन की मां हैं, को निर्देश दिया कि वे याचिका से सलमान खान का नाम हटा दें। याचिकाकर्ता प्रतिवादी 4 (सलमान खान) का नाम हटाने के लिए याचिका में संशोधन करने की अनुमति चाहता है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई दलील नहीं है और उनके खिलाफ कोई राहत नहीं मांगी गई है। फिलहाल सलमान खान को Y प्लस सिक्योरिटी दी गई है और वह हमेशा बुलेट प्रूफ गाड़ी से ही चलते हैं।