अपराध
अपहृता को संरक्षण देने के मामले में मुख्य आरोपी के भाई को मिली जमानत

वाराणसी। भाई द्वारा अपहृत किशोरी को संरक्षण देने के मामले भाई को जमानत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय की अदालत ने चौबेपुर निवासी आरोपित रोहित यादव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, विकास सिंह एवं रेयाजुद्दीन उर्फ बंटी खान ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार चौबेपुर के कसिहर गांव निवासी सुनील कुमार चौबे ने 6 जनवरी 2021 को चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी 14 वर्षीय भतीजी चौबेपुर बाजार में स्थित आरके यादव की कोचिंग में पढ़ती थी। 6 जनवरी 2021 को भी उसकी भतीजी घर से कोचिंग पढ़ने गयी थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। इसके बाद जब उसकी जानकारी के लिए कोचिंग संचालक के मोबाइल पर फोन किया तो उसका मोबाइल स्वीच ऑफ था। आशंका है कि कोचिंग संचालक राहुल यादव उसकी भतीजी को भगा ले गया है।
इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अपहृता को संरक्षण देने में राहुल यादव के भाई रोहित यादव का भी हाथ है और वह इस समय अपहृता के साथ सूरत में मौजूद है। जानकारी मिलने के बाद चौबेपुर पुलिस ने गत दिनों सूरत में छापेमारी कर रोहित यादव को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अपहृत किशोरी को बरामद कर लिया। बाद में उन्हें सूरत की कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर वाराणसी लाया गया था।