वाराणसी
भूजल दोहन के संबंध में एक माह के अन्दर www.upgwdonline.in/niveshmitra.up.nic.in पोर्टल के माध्यम से आनलाईन आवेदन कर अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करें

अन्यथा की दशा में 06 माह से 01 वर्ष का कारावास एवं 2 से 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता हैं
वाराणसी। उत्तर प्रदेश भूजल प्रबन्धन एवं विनियमन अधिनियम प्रदेश में प्रभावी है। जिसके तहत् अधिसूचित/गैर अधिसूचित वाणिज्यिक, अवसंरचनात्मक, औद्योगिक, आर०ओ० प्लान्ट और सामूहिक उपभोक्ता (अस्पताल, अपार्टमेन्ट) एवं ड्रिलिंग एजेन्सी उपभोक्ता को भूजल अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के प्रावधान किये गये हैं।तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है।
उक्त जानकारी देते हुए सीनियर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट आर0के0 शर्मा ने बताया कि जनपद में संचालित समस्त प्रकार के उपभोक्ता अधिसूचित/गैर अधिसूचित वाणिज्यिक, अवसंरचनात्मक, औद्योगिक, आर०ओ० प्लान्ट और सामूहिक उपभोक्ता (होटल, लॉज, आवासीय कालोनी, अपार्टमेन्ट, अस्पताल, वाटर पार्क, मैरिज हॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, वाहन धुलाई केन्द्र आदि) जिन्होने भूजल दोहन के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त नही किया है। ऐसे समस्त उपभोक्ताओ को एक माह के अन्दर www.upgwdonline.in/niveshmitra.up.nic.in पोर्टल के माध्यम से आनलाईन आवेदन करते हुए अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत 06 माह से 01 वर्ष का कारावास एवं 2 से 5 लाख तक का जुर्माना के दन्ड के पात्र होगें। जिसके लिए
उपभोक्ता उत्तरदायी होगा।
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