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पूर्वांचल

दहेज हत्या में आरोपी सास को सशर्त जमानत

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प्रयागराज।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी सास फूलमती देवी जमानत सशर्त मंजूर कर ली है।
*यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने फूलमती देवी के अधिवक्ता सुनील चौधरी व सरकारी वकील को सुनकर दिया।* अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि घटना वाराणसी की है और घटना के समय सास बलिया जिले में अपने गांव में थी।  पति जितेंद्र कुमार ने खुद दरवाजा तोड़कर कर शारदा देवी को बचाने का प्रयास किया, जिससे उसके दोनों हाथ जल गए। सास फूलमती देवी छह महीने से जेल में बंद है और बीमार है।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत मंजूर कर ली। मामले के तथ्यों के अनुसार पुलिस सब इंस्पेक्टर चंद्रदेव राम ने अपने बड़े बेटे जितेंद्र कुमार की शादी मऊ जिले की शारदा देवी से 2017 में की थी। शादी के चार साल बीत जाने के बाद भी संतान न होने के कारण शारदा अवसाद में रहती थी। इसी वजह से नौ अक्तूबर 2021 को उसने कमरा बंद कर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ली। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में शारदा देवी के भाई रमेश भारती सास और पति पर दहेज मांगने, प्रताड़ित कर जलाकर मार देने के आरोप में वाराणसी के कैंट थाने में एफआईआर दर्ज कराई।

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