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गोरखपुर

ई-पॉस से अंगूठा लगाने के बाद तत्काल खाद्यान्न देना अनिवार्य, अनियमितता पर होगी सख्त कार्रवाई

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गोरखपुर। शासनादेश के अनुसार ई-पॉस मशीन से सम्बद्ध वेइंग मशीन पर लाभार्थी से आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अंगूठा लगवाकर तत्काल अनुमन्य मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसके बावजूद जनपद में यह सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि कुछ उचित मूल्य विक्रेता अंगूठा लगवाने के बाद लाभार्थियों को तत्काल खाद्यान्न न देकर पर्ची जारी कर बाद में बुलाकर खाद्यान्न दे रहे हैं, जो कि नियमों के विरुद्ध है।

इसके अतिरिक्त यह भी शिकायतें मिल रही हैं कि कतिपय उचित मूल्य दुकानें प्रायः बन्द रखी जाती हैं, जिससे अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की कार्यप्रणाली पूर्णतः अनियमित, शासनादेश के विपरीत एवं किसी भी दशा में क्षम्य नहीं है।

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जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के सभी अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों से अपील की है कि वे ई-पॉस मशीन से सम्बद्ध वेइंग मशीन पर अंगूठा लगाने के बाद तत्काल खाद्यान्न अवश्य प्राप्त करें। यदि कोई विक्रेता अंगूठा लगवाने के बावजूद तत्काल खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराता है या दुकान अनावश्यक रूप से बन्द रखता है, तो इसकी शिकायत जिला पूर्ति कार्यालय, गोरखपुर अथवा सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के समक्ष दर्ज कराई जा सकती है।

प्राप्त शिकायतों पर तत्परता से जांच कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त कार्डधारक उचित दर दुकानों से सम्बन्धित अपनी शिकायतें विभागीय टोल-फ्री नम्बर 1076 अथवा आईवीआरएस नम्बर 1967 पर भी दर्ज करा सकते हैं।यह जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी, गोरखपुर द्वारा दी गई।

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