गोरखपुर
गैंग लीडर समेत चार पशु तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई
गोरखपुर। हरपुर-बुदहट थाना क्षेत्र में सक्रिय एक संगठित पशु तस्करी गिरोह के सरगना सहित चार आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपियों की पहचान ग्राम घोठवां निवासी गैंग लीडर हनीफ पुत्र अजीज, बुदहट खास निवासी राजेन्द्र यादव पुत्र महावीर यादव, गोरेडीह निवासी प्रदीप यादव पुत्र बलिहारी यादव तथा बुदहट खास निवासी अजीत यादव उर्फ गोलू यादव पुत्र राम जीतन यादव के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, यह गिरोह भौतिक और आर्थिक लाभ के उद्देश्य से गोवध से जुड़े अपराधों में संलिप्त था। बीते 27 जुलाई 2025 को थाना क्षेत्र के ग्राम कटाई टिकर पुल के पास पुलिस ने इन आरोपियों को पिकअप वाहन में गोवंशीय पशुओं को क्रूरता पूर्वक लादकर गोकशी के इरादे से ले जाते हुए पकड़ा था। पशुओं को वध के लिए गैर-राज्य ले जाने का प्रयास किया जा रहा था।
थानाध्यक्ष विवेक कुमार मिश्र ने बताया कि इस मामले में स्थानीय थाने पर मु0अ0सं0 137/25 के तहत धारा 3/5ए/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया था। आरोपियों के आपराधिक इतिहास को दृष्टिगत रखते हुए गैंगचार्ट तैयार कर जिलाधिकारी गोरखपुर के समक्ष भेजा गया, जिसे 26 दिसंबर को स्वीकृति प्रदान की गई।
गैंगचार्ट के अनुमोदन के उपरांत अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 2(बी) (xi, xvii) एवं 3(1) उत्तर प्रदेश समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
