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गोरखपुर

गिरोह बनाकर चोरी, नकबजनी और लूट की वारदातें करने वाले पांच आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट

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गोरखपुर। संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और अपराधियों की गिरफ्तारी के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत चोरी, नकबजनी, लूट और छिनैती जैसी आपराधिक घटनाओं में संलिप्त एक गिरोह के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी बांसगांव के पर्यवेक्षण में थाना बेलिपार के थानाध्यक्ष द्वारा की गई।

पुलिस के अनुसार गैंग लीडर विशाल यादव उर्फ छोटू पुत्र सीताराम यादव निवासी ग्राम मंझरिया बड़गो थाना रामगढ़ताल गोरखपुर है, जो अपने गिरोह के सदस्यों भीम साहनी पुत्र संगम साहनी निवासी अतायर थाना गगहा गोरखपुर, नूर आलम उर्फ नूरे आलम पुत्र स्वर्गीय रहमत अली निवासी मोहल्ला सदर भाग-एक, डाक बंगला रोड दोहरीघाट थाना दोहरीघाट मऊ, अभिषेक सोनकर पुत्र काशी सोनकर निवासी ग्राम चिल्लूपार (बेईलिया) थाना बड़हलगंज गोरखपुर तथा सुजीत पासवान उर्फ सिद्धार्थ उर्फ धुनधुन पुत्र शारदा प्रसाद निवासी रामपुर थाना एम्स गोरखपुर के साथ मिलकर लूट, छिनैती, चोरी और नकबजनी जैसी गंभीर वारदातों को अंजाम देता था।

गिरोह के सरगना और उसके अन्य सदस्यों के कारण क्षेत्र में आम लोगों के बीच भय और आतंक का माहौल बना हुआ था। इन अपराधियों की गतिविधियों पर रोक लगाने और संगठित अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कराया गया। इसके आधार पर थाना बेलिपार में गैंग लीडर विशाल यादव उर्फ छोटू सहित उसके चारों साथियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अभिलेखों के अनुसार गैंग लीडर विशाल यादव उर्फ छोटू के विरुद्ध विभिन्न थानों में चोरी, लूट, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट तथा पूर्व में गैंगस्टर एक्ट सहित कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी प्रकार गैंग के सदस्य भीम साहनी के विरुद्ध लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, गुंडा अधिनियम, एससी/एसटी एक्ट और हालिया बीएनएस की धाराओं में अनेक मुकदमे पंजीकृत रहे हैं।

गिरोह के अन्य सदस्य नूर आलम उर्फ नूरे आलम के खिलाफ भी नकबजनी, चोरी, आर्म्स एक्ट और बीएनएस के अंतर्गत कई आपराधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। वहीं अभिषेक सोनकर और सुजीत पासवान उर्फ सिद्धार्थ उर्फ धुनधुन के विरुद्ध भी चोरी, नकबजनी, एनडीपीएस एक्ट और संगीन धाराओं में लगातार आपराधिक इतिहास दर्ज पाया गया है।

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पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई यह कार्रवाई संगठित अपराधियों पर कड़ा संदेश है और इससे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

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