वाराणसी
Rahul Gandhi के खिलाफ लंबित याचिका पर सुनवाई 21 नवंबर को
भगवान श्रीराम को काल्पनिक बताने का आरोप
वाराणसी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में दिए गए संबोधन के दौरान भगवान श्रीराम को काल्पनिक बताने के बयान पर विवाद गहराता जा रहा है। इस मामले में वकील हरिशंकर पांडेय ने राहुल गांधी के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की है, जिस पर जिला जज संजीव शुक्ला ने सुनवाई के लिए याचिका को विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) यजुर्वेद विक्रम सिंह की अदालत में स्थानांतरित कर दिया है। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 21 नवंबर तय की है।
हरिशंकर पांडेय ने पहले अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) की अदालत में परिवाद दाखिल किया था। सुनवाई के बाद विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) की अदालत ने 17 मई को परिवाद को निरस्त कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ पांडेय ने 26 सितंबर को जिला जज की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी द्वारा लगातार सनातन धर्म के प्रतीकों और अवतारों पर विवादित टिप्पणियां की जा रही हैं, जिससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। ब्राउन यूनिवर्सिटी में दिए गए बयान में राहुल गांधी ने भगवान श्रीराम को काल्पनिक पात्र बताया, जिससे व्यापक विरोध हुआ।
हरिशंकर पांडेय ने अदालत से राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, यह कहते हुए कि ऐसे बयानों से समाज में धार्मिक सौहार्द बिगड़ सकता है और आस्था को ठेस पहुंचती है।
