वाराणसी
स्वर्वेद महामंदिर धाम के अकाउंटेंट पर दो करोड़ गबन का आरोप, एफआईआर दर्ज

बैंक की फर्जी जमा पर्ची से हुआ खुलासा
वाराणसी। वाराणसी के प्रसिद्ध स्वर्वेद महामंदिर धाम में कार्यरत अकाउंटेंट और उसके भाई पर करीब 2 करोड़ रुपये के गबन का आरोप लगा है। इस मामले में चौबेपुर थाने में धोखाधड़ी और गबन सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
ट्रस्ट के सदस्य सुरेंद्र यादव ने तहरीर देकर पुलिस को बताया कि अकाउंटेंट विवेक कुमार, अपने भाई अभिषेक कुमार जो HDFC बैंक, लहुराबीर शाखा में क्रेडिट मैनेजर के पद पर कार्यरत है उसकी मिलीभगत से दान के पैसों का गबन कर रहा था। मामला तब खुला जब बैंक की फर्जी जमा पर्ची पकड़ी गई।
फर्जी जमा पर्ची से हुआ शक
सुरेंद्र यादव के अनुसार, मेहदावल, संत कबीर नगर निवासी विवेक कुमार (31) पिछले 12 वर्षों से ट्रस्ट के विभिन्न कार्यालयों में सहायक अकाउंटेंट के रूप में कार्यरत रहा है। सितंबर 2019 से वह स्वर्वेद महामंदिर धाम में अकाउंटेंट के पद पर कार्य कर रहा था।
उन्होंने बताया कि 23 सितंबर 2025 को चंदे के 20 हजार रुपये कार्यालय में जमा करने के लिए भेजे गए थे। विवेक ने आधे घंटे में ही बैंक की जमा पर्ची भेज दी, जबकि धाम का खाता लहुराबीर स्थित HDFC बैंक की शाखा में है, जहाँ से इतनी जल्दी पर्ची आना संभव नहीं था। इसी पर उसकी कार्यप्रणाली पर शक हुआ।
बैंक मैनेजर ने बताया – पर्ची फर्जी है
सुरेंद्र यादव ने बताया कि जब उन्होंने बैंक जाकर पर्ची की पुष्टि की, तो बैंक मैनेजर ने उसे फर्जी बताया। इसके बाद ट्रस्ट की अन्य पुरानी पर्चियों की भी जांच कराई गई, जो सभी फर्जी निकलीं। बैंक मैनेजर ने यह भी बताया कि विवेक ने पहले उनके एक कर्मचारी को घूस देने की कोशिश की थी। इस गुप्त जांच में करोड़ों रुपये के गबन का खुलासा हुआ।
भाई की मदद से रचा गया फर्जीवाड़े का खेल
सुरेंद्र यादव के अनुसार, विवेक का छोटा भाई अभिषेक कुमार स्वर्वेद धाम परिसर में ही रहता है और उसी बैंक की शाखा में क्रेडिट मैनेजर है। दोनों भाइयों ने मिलकर फर्जी पर्ची बनाकर दान के पैसों का गबन किया। अब तक लगभग 2 करोड़ रुपये के गबन की पुष्टि हुई है। मामला सामने आने पर अभिषेक मौके से फरार हो गया।
FIR दर्ज, पुलिस जांच में जुटी
इस मामले में एसीपी सारनाथ विदुष सक्सेना ने बताया कि स्वर्वेद महामंदिर धाम ट्रस्ट के सदस्य सुरेंद्र यादव की तहरीर पर विवेक कुमार और अभिषेक कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन और दस्तावेज़ों की जालसाजी से जुड़ी धाराओं बीएनएस की धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 409 में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।