बलिया
बलिया में 8 सितंबर तक लागू रहेगी धारा 163, सार्वजनिक गतिविधियों पर सख्त पाबंदी
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट/इंप्रूवमेंट परीक्षा 2025, यूपी लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा तथा श्रावण शिवरात्रि, रक्षाबंधन, ईद-ए-मिलाद, बारावफात जैसे त्योहारों को देखते हुए जनपद में 21 जुलाई से 8 सितंबर तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (पूर्व में सीआरपीसी धारा 144) लागू की गई है।
इस दौरान जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस निकालने या धरना-प्रदर्शन पर रोक रहेगी। यदि किसी परिस्थिति में ऐसा करना आवश्यक हो तो पहले प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
यह आदेश पारंपरिक धार्मिक गतिविधियों जैसे जुमे की नमाज, धार्मिक संस्कारों व रीति-रिवाजों पर लागू नहीं होगा।कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का हथियार, आग्नेयास्त्र, धारदार वस्तुएं, विस्फोटक सामग्री लेकर नहीं चलेगा। हालांकि सिख समुदाय के पारंपरिक कृपाण और ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को इससे छूट दी गई है। बीमार, वृद्ध और दिव्यांगजन लाठी या छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
जनता को यह निर्देश भी दिया गया है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, शीशा, बोतल या अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं जमा न करें। किसी भी प्रकार की भड़काऊ सामग्री जैसे पोस्टर, पर्चे, नारेबाजी व अफवाह फैलाने से भी सख्त मना किया गया है।
कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रास्तों, कार्यालयों, पेट्रोल पंपों आदि का घेराव या यातायात अवरोध नहीं करेगा, न ही किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा। नई परंपरा या गैर-परंपरागत आयोजन पर भी रोक रहेगी।
किसी आयोजन में हथियारों का प्रदर्शन व प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र, मोबाइल, ब्लूटूथ जैसे उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
परीक्षा केंद्र से 500 मीटर की परिधि में साइबर कैफे, फोटोकॉपी मशीनें बंद रहेंगी, और इस क्षेत्र में हथियार लेकर जाना सख्त वर्जित होगा।इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 (पूर्व में धारा 188) के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।
