वाराणसी
BHU : टेंडर फर्जीवाड़ा मामले में मनोज शाह की याचिका खारिज

वाराणसी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के सर सुंदरलाल अस्पताल में डायग्नोस्टिक सेवाओं के टेंडर में कथित अनियमितताओं को लेकर पल्स डायग्नोस्टिक के प्रबंध निदेशक (एमडी) मनोज कुमार शाह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और प्राथमिकी (FIR) निरस्त करने की याचिका को खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने याचिका को औपचारिक रूप से वापस लेने की अनुमति देते हुए इसे समाप्त कर दिया।
यह मामला बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल द्वारा 6 अगस्त 2024 को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के अंतर्गत डायग्नोस्टिक इमेजिंग सेवाओं और अन्य चिकित्सा गतिविधियों हेतु जारी टेंडर से जुड़ा है।
शिकायतकर्ता डॉ. उदयभान सिंह द्वारा लंका थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि टेंडर की शर्तों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे वैध जीएसटी नंबर अंतिम तिथि तक प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था। आरोप है कि इस शर्त का उल्लंघन करते हुए पल्स डायग्नोस्टिक को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इस पूरे मामले ने बीएचयू प्रशासन और चिकित्सा सेवा प्रणाली की पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।