Connect with us

वाराणसी

18 साल से कम उम्र है तो नहीं चला पाएंगे कार-स्कूटी

Published

on

Loading...
Loading...

पकड़े जाने पर अभिभावकों को 3 साल जेल

यूपी में बच्चों के स्कूटी-कार चलाने पर रोक लगा दी गई है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे स्कूटी-कार अब नहीं चला सकेंगे। यदि अभिभावकों ने बच्चों को स्कूटी-कार चलाने को दी तो उन्हें 3 साल की सजा हो सकती है। इसके साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगेगा।
प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से सभी 75 जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षकों (DIOS) को पत्र लिखकर इस नियम की जानकारी दी गई है। शिक्षा निदेशक की तरफ से जारी किए गए पत्र में लिखा है कि सड़कों पर 18 साल से कम उम्र के स्कूटी सवार बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
KGMU व लोहिया संस्थान के जानकारों की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि सड़क दुर्घटना में मारे जाने वालों में 40% संख्या 18 साल के कम आयु वाले बच्चों की है। इन होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने अब 18 साल से कम आयु के बच्चों के स्कूटी चलाने पर रोक लगा दी है।

Loading...

Copyright © 2024 Jaidesh News. Created By Hoodaa

You cannot copy content of this page