अपराध
हार्डकोर नक्सली मुन्नू पाल को 10 साल का कठोर कारावास
हत्या समेत 10 मामलों में दोषी, 16 साल से जेल में निरुद्ध
सोनभद्र । गैंगस्टर कोर्ट की विशेष न्यायाधीश अर्चना रानी ने हार्डकोर नक्सली और गैंग लीडर मुन्नू पाल को 10 साल की कठोर कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद होगी।
मुन्नू पाल पर सोनभद्र और चंदौली जिलों के विभिन्न थानों में हत्या, डकैती और हत्या के प्रयास जैसे 10 मामले दर्ज हैं। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, मुन्नू पाल 2004 से आर्थिक लाभ के लिए संगठित अपराध कर रहा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद चार्जशीट दाखिल की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील धनंजय शुक्ला ने बहस की।
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