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वाराणसी

हाईकोर्ट ने वाराणसी डीआईओएस के खिलाफ जारी किया वारंट

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वाराणसी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) अवध किशोर सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की पीठ ने यह निर्देश 28 अप्रैल को न्यायालय में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दिया है। कोर्ट ने यह वारंट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) वाराणसी के माध्यम से तामील कराने का निर्देश दिया है।

यह कार्रवाई अजय कुमार सिंह, सुरेश कुमार सिंह, विनय कुमार सिंह और विरेंद्र कुमार सिंह द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर की गई। याचियों का आरोप है कि वेतन जारी करने के हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उनका वेतन अब तक नहीं दिया गया, जिससे उन्होंने अवमानना की याचिका दाखिल की।

.कोर्ट ने विपक्षियों को आदेश पालन का शपथपत्र दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन न तो शपथपत्र दाखिल किया गया और न ही वे कोर्ट में उपस्थित हुए। इस पर हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए जमानती वारंट जारी कर अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का निर्देश दिया है।

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