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गोरखपुर

हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास

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गोरखपुर। वर्ष 2023 में थाना गोरखनाथ क्षेत्र में दर्ज हत्या के सनसनीखेज मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाते हुए दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मा० न्यायालय एडीजे/एफटीसी–द्वितीय, गोरखपुर ने मुकदमा अपराध संख्या 333/2023, धारा 302/34 भादवि के तहत सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त इरशाद उर्फ दिलशाद पुत्र इराहाक निवासी कसाई बाड़ा, हुमायूं पुर उत्तरी थाना गोरखनाथ तथा इरफान अंसारी पुत्र इकबाल अंसारी निवासी दिग्विजयनगर कॉलोनी थाना गोरखनाथ को हत्या का दोषी करार दिया।

न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ-साथ 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान रखा गया है। अदालत के इस फैसले से पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है तथा अपराधियों में कानून का भय और मजबूत हुआ है।

यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के अंतर्गत की गई प्रभावी पैरवी का परिणाम है। अभियान का उद्देश्य संगीन अपराधों में त्वरित एवं ठोस साक्ष्यों के आधार पर दोषियों को सजा दिलाना है। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर प्रदेशभर में गंभीर मामलों की मॉनिटरिंग की जा रही है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर के निर्देशन में थाना गोरखनाथ के पैरोकार तथा मॉनिटरिंग सेल ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों को सुदृढ़ तरीके से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) रमेश कुमार सिंह ने प्रभावी बहस की, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी ठहराया।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्या जैसे जघन्य अपराधों में दोषियों को सजा दिलाना प्राथमिकता में शामिल है। “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत पुराने और लंबित मामलों में भी तेजी लाई जा रही है, ताकि पीड़ित परिवारों को समय पर न्याय मिल सके।

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अदालत के इस फैसले को कानून व्यवस्था की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। स्थानीय लोगों ने भी निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा और अपराधियों के हौसले पस्त होंगे। गोरखनाथ थाना पुलिस ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी है।

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