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अपराध

हत्यारोपी जीजा-साला को 10 वर्ष का कठोर कारावास

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वाराणसी। जमीन बंटवारे को लेकर हुए विवाद में गैर इरादतन हत्या के दोषी जीजा-साले को जिला जज संजीव पांडेय की अदालत ने शुक्रवार को 10-10 साल की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इस मामले की पैरवी अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान ने की।

अभियोजन के अनुसार, खरगपुर (फूलपुर) निवासी रामलाल राजभर ने 12 मई 2009 को फूलपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उसके पिता रोज की तरह झांझौर तिराहे स्थित चाय की दुकान पर चाय पीने जा रहे थे। तभी उन पर उनके बड़े चाचा के बेटे मोहन और उसके साले विनोद ने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर हमला किया। लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटने के बाद गंभीर रूप से घायल हुए उनके पिता की इलाज के दौरान मौत हो गई।

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