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वाराणसी

सूदखोरी व रंगदारी के आरोपित मटरू राय को मिली जमानत

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वाराणसी। सूदखोरी व रंगदारी मांगने के मामले में आरोपित बक्सर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमेश राय उर्फ मटरू राय को जमानत मिल गई। प्रभारी जिला जज (किरन पाल सिंह) की अदालत ने आरोपित को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा कर दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, विकास सिंह व मनीष राय ने पक्ष रखा।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी रविन्द्र जायसवाल ने चेतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसे वर्ष 2007 में व्यवसायिक जरूरतों की खातिर 7 लाख रुपए की आवश्यकता थी। जिस पर उसने ब्याज पर रुपया देने वाले काशी सिंह से 7 लाख रुपया देने का अनुरोध किया। काशी सिंह ने उसे 7 लाख रुपया ब्याज पर दिया तथा सिक्युरिटी के रूप में कई सादे चेकों पर गवाह अन्नू गुप्ता एवं प्रदीप खरे के समक्ष वादी से हस्ताक्षर कराकर लिया था। इस बीच काशी सिंह द्वारा उससे 7 लाख की वापसी के मद में कुल 65 से 70 लाख रुपया वसूल लिया गया। इसके बावजूद काशी सिंह एवं रमेश राय उर्फ मटरू राय द्वारा उसके द्वारा सिक्योरिटी के तौर पर दिए गए चेक को कई बार मांगने के बाद भी नहीं दिया गया। साथ ही वे लोग और 33.50 लाख रुपया और मांगने लगे और रुपए न देने पर अपनी दुकान उनके नाम करने को कहे। इस बीच अप्रैल 2022 के तीसरे एवं चौथे हफ्ते में काशी सिंह व रमेश राय उर्फ मटरू राय द्वारा दो बार वादी को हथुआ मार्केट में पीछे की तरफ बाथरूम के पास बुलाकर जहां पर गवाह के तौर पर राहुल सिंह एवं अन्नू गुप्ता मौजूद थे, के सामने गालियां देते हुये 20 लाख रूपया रंगदारी मांगने लगे और न देने पर हत्या करवाने की धमकी देने लगे। इस दौरान रमेश राय उर्फ मटरू राय एवं काशी सिंह ने उससे कई सादे स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर कराया। वादी ने कुछ समय मांगा तो काशी सिंह बोले अपने आदमी को भेजूंगा रंगदारी वसूलने कुछ दिन बाद पैसे का इंतजाम करके रखना।

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