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अपराध

सारनाथ कमिश्ररेट वाराणसी पर 14 शक्रिय अपराधियो के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के तहत जिला बदर की कार्यवाही की गयी

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रिपोर्ट – मनोकामना सिंह

वाराणसी: अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त वरुणाजोन के कुशल निर्देशन में अभियुक्तगण विवेक पाण्डेय पुत्र राकेश पाण्डेय निवासी अकथा थाना सारनाथ वाराणसी उम्र 24 वर्ष, शुभम गौड़ उर्फ छांगुर पुत्र सुनील गौड़ निवासी अकथा थाना सारनाथ वाराणसी उम्र 23 वर्ष, आशीष पाल पुत्र प्यारे लाल पाल निवासी अकथा थाना सारनाथ वाराणसी उम्र 26, शिवम उर्फ पांचू पुत्र सुनील गौड़ निवासी अकथा थाना सारनाथ वाराणसी उम्र 25 वर्ष, जो एक मनबढ़ सरहंग एवं गुण्डा प्रवृत्ति के शातिर अपराधी है। इन सब के द्वारा आये दिन क्षेत्र में गम्भीर मारपीट जान लेवा हमला चोरी आदि करना जैसे अपाराधो के अभ्यस्त अपराधी है। अपराध कारित कर समाज का सौहार्द बिगाड़ने का अपराध प्रायः किया जाता है। इसके डर से जनता का कोई भी व्यक्ति पुलिस अथवा न्यायालय में शिकायत करने साहस नहीं जुटा पाता है। इसका समाज में भय एवं आतंक व्याप्त था, ऐसे प्रवृति के व्यक्ति को समाज में स्वचत विचरण करना जनहीत में सहीं नहीं है।

अभियुक्तगणों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने व आम जनमानस में अपराधियों के विरूद्ध भय के महील को खत्म करने के उद्देश्य से रिपोर्ट चालानी अन्तर्गत धारा ५ उ0प्र0 गुण्डा निवारण अधि0 1970 मा० न्यायालय प्रेषित की गयी थी।

न्यायालय अपर पुलिस आयुक्त कमिश्ररेट वाराणसी के निर्णय आदेश के क्रम में अभियुक्तगण विवेक पाण्डेय पुत्र राकेश पाण्डेय निवासी अकथा थाना सारनाथ वाराणसी उम्र 24 वर्ष, शुभम गौड़ उर्फ छांगुर पुत्र सुनील गौड़ निवासी अकथा थाना सारनाथ वाराणसी उम्र 23 वर्ष, आशीष पाल पुत्र प्यारे लाल पाल निवासी अकथा थाना सारनाथ वाराणसी उम्र 26, शिवम उर्फ पांचू पुत्र सुनील गौड़ निवासी अकथा धाना सारनाथ वाराणसी उम्र 25 वर्ष के विरुद्ध 06 माह के लिये जिला बदर का आदेश पारित किया गया था। मा() न्यायालय के आदेश के अनुपाल में अभियुक्तगण उपरोक्त के घर पर मुनादी की कार्यवाही करते हुए 06 माह के लिये जिला बदर की कार्यवाही की गयी।

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