वाराणसी
साड़ी कारोबार में 65 लाख हड़पने के आरोपी को मिली अग्रिम जमानत

वाराणसी में साड़ी व्यवसाय में साझेदारी के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी के मामले में एक बड़ा मोड़ सामने आया है। एक करोड़ 20 लाख 50 हजार रुपये की धनराशि में से 65 लाख रुपये हड़पने के आरोप में प्रयागराज के सिविल लाइंस निवासी उमंग ग्रोवर को वाराणसी की अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है। अपर जिला जज (पंचम) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने आदेश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में आरोपी को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र देने पर रिहा किया जाए।
मामले में परिवादी पियूष वर्मा ने वर्ष 2015 में कोर्ट में परिवाद दायर कर बताया था कि उसका मित्र उमंग ग्रोवर अपनी पत्नी पूजा ग्रोवर के साथ वाराणसी आया था और पार्टी में उसने दावा किया कि वह प्रयागराज के सिविल लाइंस में एक साड़ी शोरूम का संचालक है। उसने एक नई दुकान खोलने के लिए पियूष से आर्थिक साझेदारी मांगी और लाभांश देने का वादा किया। पियूष ने उस पर विश्वास कर फिक्स्ड डिपॉजिट, संपत्ति बिक्री, लोन और नकद सहित विभिन्न माध्यमों से 1.20 करोड़ रुपये की सहायता दी।
शुरुआत में केवल दो लाख रुपये ही लौटाए गए, इसके बाद भुगतान बंद कर दिया गया। बार-बार निवेदन के बावजूद जब पैसे नहीं लौटाए गए तो 2020 में एक सुलहनामा तैयार हुआ, जिसमें उमंग ने 31 जुलाई 2021 तक शेष 1.07 करोड़ रुपये लौटाने का वादा किया और केवल 65 लाख रुपये ही लौटाए। मार्च 2023 में एक 100 रुपये के स्टांप पर लिखा गया कि अब भी 65 लाख रुपये बकाया हैं और उमंग हर महीने 65 हजार रुपये ब्याज के तौर पर देगा, जब तक पूरा मूलधन वापस न हो जाए।
परंतु इसके बाद भी कोई भुगतान नहीं किया गया। परिवादी का आरोप है कि आरोपी ने जानबूझकर आपराधिक षड्यंत्र रचा और उसकी धनराशि हड़प ली। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव और नितेश सिंह ने पक्ष रखा। अदालत के आदेश से अब आरोपी को गिरफ्तारी से राहत मिली है, लेकिन मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया में जारी है।