वाराणसी
सस्ते गल्ले की दुकान में अनियमितता के मामले में आरोपी को मिली जमानत
वाराणसी। सस्ते गल्ले की दुकानों से राशन व मिट्टी तेल के स्टॉक में भारी अनियमितता बरतने व स्टॉक रजिस्टर में हेरफेर करने के मामले में आरोपित को जमानत मिल गई। विशेष न्यायधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) मिर्जामुराद के गौर गांव निवासी शिवपूजन को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने के आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर आए अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व विकास सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पूर्ति निरीक्षक श्याम मोहन सिंह ने 9 जून 2017 को मिर्जामुराद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 7 जून 2017 को गौर गांव में स्थित सस्ते गल्ले की दुकान का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान विक्रेता की दुकान पर स्टॉक बोर्ड प्रदर्शित था, लेकिन वह सही नही था। साथ ही सामानों की जांच की गई तो उसमें भी भारी गड़बड़ियों को पाया गया। पूछताछ में एक अदद खाद्यान्न का रजिस्टर व एक अदद स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा मिट्टी तेल से सम्बंधित रजिस्टर में भी गड़बड़ी पाई गई। इस संबंध में कोई संतोषजनक जवाब न देने पर उचित कारवाई की गई है।