चन्दौली
सपा विधायक और उनके भाई पर दर्ज केस खारिज

वाराणसी/चंदौली। सकलडीहा के सपा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव और उनके भाई अनिल यादव को वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने हमले, तोड़फोड़ और बलवा के गंभीर आरोपों से बरी कर दिया है। यह मामला वर्ष 2015 का है जब तत्कालीन विधायक सुशील सिंह ने प्रभु नारायण और उनके भाई पर जानलेवा हमला और सड़क जाम करने जैसे आरोप लगाए थे।
इस केस में पहले लोअर कोर्ट ने दोनों को तीन महीने की सजा और 100 रुपये का जुर्माना सुनाया था। लेकिन इसके खिलाफ दाखिल रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत ने फैसला पलट दिया।
कोर्ट ने पाया कि प्राथमिकी घटना के 21 घंटे बाद दर्ज की गई और जांच अधिकारी ने घटनास्थल के आसपास के लोगों के बयान नहीं लिए, जिससे पूरा मामला संदेह के घेरे में आ गया।
आरोप था कि 24 अक्टूबर 2015 की रात को कॉवर गांव में एक प्रतिष्ठान पर मुलाकात के दौरान सपा नेता अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और वाहनों को सड़क पर अव्यवस्थित खड़ा कर रास्ता बाधित किया। विवाद बढ़ने पर मारपीट और गाली-गलौज का आरोप लगा। पुलिस ने बलुआ थाने में हत्या की नीयत से हमला और बलवा की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट ने तकनीकी खामियों और साक्ष्य के अभाव में दोनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है।