गोरखपुर
विदेश भेजने के नाम पर ठगी, गैंग लीडर समेत चार अपराधी गैंगस्टर में नामजद
गोरखपुर। विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी व गबन जैसे संगठित अपराधों में शामिल चार आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत की गई।
पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी गोला के पर्यवेक्षण में थाना बड़हलगंज के प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार राय द्वारा गैंग लीडर लाल बहादुर यादव पुत्र स्वर्गीय रामकिशुन यादव, निवासी ग्राम छपिया उमराव थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर सहित उसके गिरोह के सदस्य धर्मेन्द्र साहनी पुत्र स्वर्गीय रामवृक्ष साहनी निवासी ग्राम दवनाडीह थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर, रामप्रताप यादव पुत्र राधामोहन यादव निवासी ग्राम बहलोलपुर थाना घोसी जनपद मऊ तथा संदीप यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी दुबौली थाना मदनपुर जनपद देवरिया के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई।
पुलिस के अनुसार गैंग लीडर लाल बहादुर यादव अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर लोगों को विदेश भेजने का झांसा देकर ठगी, जालसाजी एवं गबन जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देता था। गिरोह के सरगना एवं अन्य सदस्यों के कारण आम जनमानस में भय एवं आतंक का वातावरण बना हुआ था। अपराधियों की स्वतंत्र गतिविधियों पर अंकुश लगाने और संगठित अपराधों की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट के आधार पर थाना बड़हलगंज में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
गैंग लीडर लाल बहादुर यादव के विरुद्ध थाना बड़हलगंज में धोखाधड़ी, अमानत में खयानत, आपराधिक धमकी, आपराधिक षड्यंत्र तथा हत्या जैसे गंभीर मामलों में वर्ष 2008 से 2024 तक कई अभियोग दर्ज हैं। इसी प्रकार गैंग के सदस्य धर्मेन्द्र साहनी, रामप्रताप यादव और संदीप यादव के विरुद्ध भी विदेश भेजने के नाम पर ठगी, जालसाजी एवं धमकी से संबंधित कई आपराधिक मामले थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर में पंजीकृत हैं।
पुलिस का कहना है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई यह कार्रवाई संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
