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वाराणसी

वाहन चोरी के मामले में आरोपी को मिली जमानत

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चोरी के वाहनों का बड़ा जखीरा हुआ था बरामद

वाराणसी। वाहन चोरी कर उन्हें बेचने के मामले में आरोपित संदीप यादव को कोर्ट से राहत मिल गई है। अपर जिला जज (प्रथम) अनिल कुमार पंचम की अदालत ने कमौली, चौबेपुर निवासी आरोपी को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र भरने पर रिहा करने का आदेश दिया है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव और कृष्णा यादव ईलू ने पक्ष रखा।

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प्रकरण के अनुसार, वादी विकान्त कुमार ने कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 13 सितंबर 2024 को उनके घर के सामने खड़ी उनकी स्प्लेंडर प्लस बाइक (यूपी 65 डीआर 7461) चोरी हो गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की, जिसमें संदीप यादव और सोनू राजभर का नाम सामने आया। गिरफ्तारी के बाद आरोपितों की निशानदेही पर पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर चोरी के कई वाहन बरामद किए थे।

पुलिस ने बरामद वाहनों के आधार पर विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अब अदालत ने आरोपित को सशर्त जमानत दे दी है।

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