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वाराणसी

वाराणसी: 65 लाख हड़पने के मामले में महिला को मिली अग्रिम जमानत

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वाराणसी। साड़ी कारोबार में साझेदारी के नाम पर 1 करोड़ 20 लाख 50 हजार रुपए लेने और फिर उसमें से 65 लाख लौटाकर शेष रकम न देने के आरोप में फंसी प्रयागराज निवासी पूजा ग्रोवर को वाराणसी कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अपर जिला जज (पंचम) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने पूजा ग्रोवर को अग्रिम जमानत देते हुए पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की स्थिति में एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें और बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया है।

मामले में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव और मुकेश सिंह ने पक्ष रखा। वहीं, अभियोजन पक्ष के मुताबिक, परिवादी पियूष वर्मा ने कोर्ट में दायर परिवाद में आरोप लगाया था कि वर्ष 2015 में उसका मित्र उमंग और उसकी पत्नी पूजा ग्रोवर एक पार्टी में मिले थे। बातचीत में उमंग ने खुद को साड़ी व्यवसायी बताया और प्रयागराज में दूसरी दुकान खोलने के लिए आर्थिक मदद मांगी।

पियूष वर्मा ने भरोसे में आकर लोन, फिक्स्ड डिपॉजिट और मकान बेचकर अलग-अलग माध्यमों से उमंग और पूजा को 1.20 करोड़ रुपए दिए। शुरू में कुछ रकम चुकाने के बाद दोनों ने भुगतान बंद कर दिया। जब लगातार पैसे वापस नहीं मिले, तो 2020 में एक सुलहनामा हुआ जिसमें 31 जुलाई 2021 तक बाकी रकम लौटाने का आश्वासन दिया गया। हालांकि, केवल 65 लाख रुपए वापस किए गए और शेष राशि को लेकर भी बाद में कोई भुगतान नहीं हुआ।

31 मार्च 2023 को 100 रुपये के स्टाम्प पर विपक्षी ने लिखा कि उस पर 65 लाख रुपये बकाया हैं और जब तक मूलधन नहीं लौटाया जाएगा, वह हर महीने 65 हजार रुपये ब्याज देगा। लेकिन इसके बावजूद पैसे नहीं लौटाए गए और परिवादी का आरोप है कि पूरी योजना एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत की गई थी।

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कोर्ट ने सभी तथ्यों को सुनने के बाद आरोपिता पूजा ग्रोवर को अग्रिम जमानत प्रदान की है। अब मामले की आगामी सुनवाई में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर फैसला होगा।

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