वाराणसी
वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के विरुद्ध की ध्वस्तिकरण की कार्यवाही
रिपोर्ट – मनोकामना सिंह
वाराणसी| वार्ड-चेतगंज के अंतर्गत अनिल कुमार श्रीवास्तव द्वारा भवन संख्या-सी0 27/74, मोहल्ला-जगतगंज, वाराणसी में लगभग 40×35 वर्गफीट एरिया में 13×30 वर्ग मीटर में भूतल पर निर्माण किया गया था, नया शेष एरिया में पिलर का निर्माण किया जा रहा था, अवैध निर्माण करने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस दिनाँक 27-06-2018 को जारी किया गया था। पक्ष को नोटिस के क्रम में सुनवाई हेतु दिनाक 11-07-2019, 06-09-2019, 04-01-2020, 03-02-2020, 19-02-2020 व पुनः दिनाँक 06-03-2020 की तिथि नियत की गयी थी। नोटिस जारी तिथि से काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद भी पक्ष द्वारा अभी तक शमन मानचत्रि प्रस्तुत नहीं किया था, जिससे स्पष्ट है कि पक्ष प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को शमन कराने का इच्छुक नहीं है। तत्पश्चात अवैध निर्माण के विरुद्ध दिनाँक 21-07-2020 को उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा – 27(1) के अंतर्गत ध्वस्तिकरण आदेश पारित की गयी थी।
पक्ष द्वारा प्रश्नगत स्थल पर किए गए अवैध निर्माण के विरुद्ध वाराणसी विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा प्रश्नगत अवैध निर्माण को आज दिनांक 06.05.2022 को आंशिक ध्वस्त किया गया।