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आजमगढ़

लोक अदालत में आपराधिक और सिविल वादों का निस्तारण

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आजमगढ़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत जनपद, आजमगढ़, संतोष कुमार यादव ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों और जय प्रकाश पाण्डेय, जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में 08 मार्च, 2025 को जनपद न्यायालय के साथ-साथ सभी तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

इस लोक अदालत में विशेष रूप से आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 से संबंधित मामलों, बैंक वसूली, आरबीट्रेशन, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक व श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से संबंधित विवादों सहित), वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ संबंधी विवाद, राजस्व व अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) आदि का निस्तारण किया जाएगा। वादकारी अपने संबंधित न्यायालय से संपर्क कर अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में भेज सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं।

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