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वाराणसी

लूट के आरोपित को मिली जमानत

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वाराणसी। बच्चे को स्कूल बस तक छोड़ कर वापस घर लौट रही महिला की सोने की सिकड़ी लूट लेने के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। अपर जिला जज (एकादश) सुबाष चंद्र तिवारी की अदालत ने नैपुरा कला, डाफी (लंका) निवासी आरोपित आशीष यादव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नरेश यादव, चंद्रबली पटेल व रोहित यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार नैपुरा कला, डाफी निवासी विजय शंकर सिंह ने लंका थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी पुत्री प्रियंका सिंह चार अप्रैल 2022 को अपनी पुत्री आराध्या सिंह को स्कूल जाने के लिए मेन रोड पर स्कूल बस पर चढ़ाने गयी थी। बेटी को बस पर चढ़ाकर जब वह वापस घर लौट रही तो घर के समीप पहुंचते ही दो अज्ञात पल्सर सवार व्यक्ति पीछे से आये और उसके गले से 12 ग्राम की सोने की चेन छीनकर सुसुवाही रोड की तरफ भाग निकले। इस मामले में विवेचना के दौरान आरोपित का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके पास से लूट की चेन बरामद की थी।

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