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वाराणसी

रंगदारी मामले में गैंगस्टर अभिषेक सिंह हनी को मिली जमानत

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वाराणसी। रंगदारी के पुराने मामले में गैंगस्टर अभिषेक सिंह हनी को अदालत से राहत मिली है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) साकेत मिश्रा की अदालत ने 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र देने पर उसकी रिहाई का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, विनीत कुमार सिंह और नरेश यादव ने अदालत में पैरवी की।

अभियोजन के अनुसार, वर्ष 2012 में कोतवाली थाना क्षेत्र के मध्यमेश्वर निवासी श्रवण जायसवाल ने अभिषेक सिंह हनी के खिलाफ रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कराया था। जमानत मिलने के बाद से ही वह अदालत में हाजिर नहीं हो रहा था, जिसके चलते कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया था। वारंट की जानकारी मिलते ही अभिषेक सिंह हनी ने बीते शुक्रवार को इसे निरस्त कराने की अर्जी दी, जिसे अदालत ने खारिज कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था।

गौरतलब है कि अभिषेक सिंह हनी के खिलाफ कुल 34 मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि, हाल ही में एक अन्य मामले में अदालत ने उसे दोषमुक्त कर दिया था।

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