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यूपी में पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं के कपड़े का माप

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जिम और योग केंद्र में होगी महिला ट्रेनर 

उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए जारी किए दिशा-निर्देश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा और उनकी निजता को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों की घोषणा की है। इन निर्देशों का उद्देश्य राज्य भर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकना और उन्हें सुरक्षित माहौल प्रदान करना है।

बुटीक सेंटर्स में बदलाव

नए दिशा-निर्देशों के तहत, बुटीक सेंटर्स पर अब पुरुष दर्जी महिलाओं के कपड़े का माप नहीं ले सकेंगे। महिलाओं के कपड़े का माप लेने की जिम्मेदारी केवल महिला दर्जी को सौंपी जाएगी, ताकि महिलाओं की निजता का उल्लंघन न हो सके। इसके अतिरिक्त, बुटीक सेंटर्स में सीसीटीवी कैमरे लगाना और महिला कर्मचारियों की नियुक्ति करना भी अनिवार्य किया गया है।

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जिम और योगा सेंटर्स में सुरक्षा प्रावधान

महिला आयोग ने जिम और योगा सेंटर्स में भी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन सेंटर्स में महिला ट्रेनर्स की नियुक्ति की जाएगी और उनके सत्यापन की प्रक्रिया भी अनिवार्य होगी। इसके अलावा, जिम में आने वाले ग्राहकों का आधार कार्ड या चुनावी कार्ड से सत्यापन कर उसकी कॉपी सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर की व्यवस्था भी लागू की जाएगी।

स्कूल बसों में महिला सुरक्षाकर्मी

महिला सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदमों में स्कूल बसों में महिला सुरक्षाकर्मी या महिला अध्यापक की नियुक्ति भी अनिवार्य की गई है। यह कदम बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

अन्य संस्थानों में भी सुरक्षा उपाय

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नाट्य कला केंद्रों, कोचिंग सेंटर्स और महिलाओं से संबंधित कपड़े बेचने वाली दुकानों में भी महिला कर्मचारियों की नियुक्ति और सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। इन कदमों का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। महिला आयोग के ये दिशा-निर्देश महिलाओं को अधिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।

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