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वाराणसी

युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को मिली जमानत

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वाराणसी। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन, तोड़फोड़ एवं प्रधानमंत्री की तस्वीर पर मिट्टी फेंकने के आरोप में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रवींद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह एवं उपाध्यक्ष अभिजीत तिवारी को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण एवं फौजदारी अधिवक्ता विकास सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा चौकी प्रभारी दुर्गाकुंड ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उन्हें सूचना मिली थी कि युवा कांग्रेस के सदस्यों द्वारा 23 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस बल के साथ गुरुधाम चौराहे पर बैरियर लगाकर तैनाती की गई थी।

उसी दौरान दोपहर 12:15 बजे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह के नेतृत्व में एक उग्र समूह विधि विरुद्ध तरीके से संसदीय कार्यालय की ओर बढ़ा। इसमें उपाध्यक्ष अभिजीत तिवारी, मीडिया प्रभारी विनीत सिंह, चंचल शर्मा, धीरज सोनकर, मयंक सिंह एवं अन्य लगभग 60-65 कार्यकर्ता शामिल थे।

पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। आरोप है कि विशाल सिंह के उकसाने पर कार्यकर्ताओं ने पुलिस बल पर हमला करते हुए लगे बैरियर को तोड़ डाला। इस दौरान कई पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए।

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इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में गुरुधाम चौराहे पर लगे संसदीय जनसंपर्क कार्यालय के बोर्ड, जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी थी, उन पर गीली मिट्टी पोतकर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया और भीड़ को तितर-बितर कर स्थिति को शांत किया।

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