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मिर्ज़ापुर

युवक को गोली मारने वाले दो शातिर अपराधी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

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मिर्जापुर के कछवां थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खैरा चौराहा पर युवक को गोली मारने की घटना के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो शातिर अभियुक्तों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। घटना 10 अप्रैल को पुरानी रंजिश के चलते घटी थी, जिसमें मनीष पाण्डेय नामक युवक को गोली मार दी गई थी।

पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मु0अ0सं0-47/2025 के अंतर्गत बीएनएस की विभिन्न धाराओं सहित 7 सीएल एक्ट में मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में थाना कछवां पुलिस टीम ने शनिवार की सुबह ग्राम खैरा स्थित मुरत्रावीर मंदिर के पास दबिश दी। इस दौरान मुठभेड़ हुई और अभियुक्तों को आत्मसमर्पण की चेतावनी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान विवेक सिंह पुत्र अशोक सिंह, निवासी तिलंगा, थाना रोहनिया, जनपद वाराणसी और अमित नेपाला पुत्र बच्चा सिंह, निवासी कुशहा, थाना कोतवाली चुनार के रूप में हुई है। दोनों के पास से अवैध तमंचा 12 बोर, खोखा व जिन्दा कारतूस बरामद किए गए।

इस मामले में थाना कछवां पर मु0अ0सं0-50/2025 के तहत धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट में नया मामला पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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विवेक सिंह के खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट व अन्य गंभीर धाराओं में कुल सात आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें धारा 302 के तहत मामला भी शामिल है। वहीं अमित नेपाला के विरुद्ध पूर्व में भी मारपीट व आर्म्स एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज हैं।

इस मुठभेड़ और गिरफ्तारी की कार्रवाई में उपनिरीक्षक गिरधारी सिंह (चौकी प्रभारी खैरा), उपनिरीक्षक शाहिद यादव, उपनिरीक्षक लोकनाथ यादव, हेड कांस्टेबल सुरेन्द्र यादव, रामचन्द्र राम, विनय यादव, रामशवद राम, नरेन्द्र यादव एवं कांस्टेबल रोहित पाल शामिल रहे।


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