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महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में बृजभूषण सिंह को हाई कोर्ट से झटका

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हाई कोर्ट ने सांसद से पूछे यह सवाल

भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से गुरुवार को बड़ा झटका लगा। हाई कोर्ट ने पहलवानों के आरोपों के मामले में दायर याचिका पर फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया। बृजभूषण सिंह ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में दर्ज एफआईआर और आरोपों को रद्द करने की मांग की थी।

इस पर जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने बृजभूषण से पूछा, “आपने, अपने खिलाफ आरोप तय करने के आदेश और कार्यवाही को चुनौती देने के लिए एक ही याचिका क्यों दायर की है ? हर चीज पर एक सर्वव्यापी आदेश नहीं हो सकता। यदि आप आरोपों पर आदेश को रद्द करना चाहते थे तो आप आ सकते थे। एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, यह एक अप्रत्यक्ष तरीका है।”

हालांकि, कोर्ट ने भाजपा पूर्व सांसद के वकील से दो सप्ताह में एक संक्षिप्त नोट तैयार करने को कहा। मामले में अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।

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बता दें कि, दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अगुवाई वाली पीठ वर्तमान में पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें दिल्ली पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

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