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वाराणसी

महंत के घर चोरी करने वाले आरोपी को मिली जमानत

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वाराणसी। संकट मोचन मंदिर चोरी कांड में एक अहम मोड़ सामने आया है। मंदिर के महंत के घर हुई सनसनीखेज चोरी के मामले में पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए आरोपित को अदालत से जमानत मिल गई है। प्रभारी जिला जज रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने चैनपुर, भभुआ (बिहार) निवासी जितेंद्र सिंह उर्फ गोलू पटेल को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र जमा करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया है।

इस हाई-प्रोफाइल मामले में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव और मुकेश सिंह ने पैरवी की। पुलिस के अनुसार, भेलूपुर थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल जी कुशवाहा ने रामनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में बताया गया कि गश्त के दौरान उन्हें सूचना मिली कि संकट मोचन मंदिर चोरी मामले में फरार चल रहे बदमाश जंगल में छिपे हुए हैं और उनके पास चोरी का माल भी मौजूद है।

सूचना के आधार पर जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो आरोपितों ने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ और पुलिस ने घेराबंदी कर छह लोगों को मौके से गिरफ्तार किया। पूछताछ में बदमाशों की पहचान राकेश दूबे, विक्की तिवारी, जितेंद्र सिंह उर्फ गोलू पटेल (बिहार), शनि कुमार मद्धेशिया (देवरिया), अतुल शुक्ला (मऊ) और दिलीप चौबे उर्फ बंसी (लंका) के रूप में हुई।

पुलिस को आरोपितों के पास से चोरी के गहने, बर्तन, 1,17,960 रुपये, तमंचा, कारतूस और छह मोबाइल फोन बरामद हुए। सभी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया था। अब इनमें से एक आरोपित को अदालत से जमानत मिलने के बाद केस एक बार फिर चर्चा में है।

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