वाराणसी
मकान विवाद में मारपीट और लूट के आरोपितों को अग्रिम जमानत

वाराणसी। सोनारपुरा क्षेत्र में मकान विवाद को लेकर वृद्धा से मारपीट और सोने की चेन लूटने के मामले में नामजद दंपति और उनके पुत्र को अदालत से अंतरिम राहत मिल गई है। अपर जिला जज (पंचम) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने आरोपित आनंद डे, उनकी पत्नी बल्लू डे उर्फ नीतू डे तथा पुत्र आयुष डे को अग्रिम जमानत प्रदान की है।
अदालत ने आदेश दिया कि यदि गिरफ्तारी की स्थिति उत्पन्न होती है तो आरोपितगण 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें एवं व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर रिहा किए जाएंगे।
बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव एवं चंद्रबली पटेल ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी शिप्रा चक्रवर्ती ने न्यायालय में परिवाद दाखिल कर आरोप लगाया कि 9 सितंबर 2022 को वह अपने बेटे और बहू के साथ रिश्तेदार के घर जा रही थीं। इसी दौरान सोनारपुरा स्थित काली बाड़ी मंदिर के पास आरोपितों ने खिड़की से कूड़ा फेंकने के पुराने विवाद को लेकर उन्हें गालियां दीं। विरोध करने पर तीनों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की तथा गले से सोने की सिकड़ी छीन ली।
वादी के अनुसार, शोरगुल सुनकर जब आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे तो आरोपित जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए।