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मऊ

मऊ में बड़ी कार्रवाई – 28 जिला बदर, शस्त्र लाइसेंस रद्द, संपत्ति कुर्क

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मऊ में जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण मिश्र ने जनवरी माह में कड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न अधिनियमों के तहत कई लोगों पर कार्रवाई की। गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत 28, शस्त्र अधिनियम में 1, गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) में 2 और आबकारी एक्ट में 1 व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई।गुंडा अधिनियम के तहत अब्दुल हकीम और फैयाज उर्फ ढेबुल को 4 महीने के लिए जिला बदर किया गया, जबकि राहुल यादव, राजन शर्मा उर्फ पाजी, सूरज गोंड और कपिल देव कुमार को 6 महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया गया। धर्मेंद्र राजभर, जनार्दन राजभर और अजीत राव को 3 महीने के लिए जिला बदर किया गया।

शिवम उर्फ सिसमा सोनकर, सेराज अहमद, बृजेश सोनकर, मोहन, सोनू डोम, आदेश उर्फ सिंटू, दीपक यादव, अनिल कुमार, ब्रह्मानंद यादव, दिलशाद कुरैशी, चंदन चौहान, विनोद यादव (लालू), इकलाख, प्रिंस, पिंटू, अमिताभ बच्चन, गुड्डू यादव, इरशाद उर्फ गुड्डू और यासूम को 3 महीने तक थाने में हाजिरी देने का आदेश दिया गया।शस्त्र अधिनियम के तहत मोहसिन एजाज का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया।

गैंगस्टर अधिनियम के तहत बदरुद्दीन की भूमि और मकान कुर्क करने का आदेश दिया गया, वहीं सूरज कुमार की मोटरसाइकिल को जब्त करने के निर्देश जारी हुए। आबकारी एक्ट के तहत सूर्यज्ञानी यादव का पिकअप वाहन जप्त करने का आदेश दिया गया।

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